UP भूलेख पोर्टल पर खाता खतौनी कैसे देखें — जिला, तहसील, गांव चुनकर ऑनलाइन जमीन की जानकारी प्राप्त करने का चरण दर चरण तरीका।
खाता खतौनी क्या होती है?
खाता खतौनी (Khatauni) उत्तर प्रदेश में भूमि स्वामित्व का आधिकारिक सरकारी अभिलेख है। इसे राजस्व विभाग, UP सरकार द्वारा संधारित किया जाता है। इसमें जमीन के मालिक का नाम, खाता नंबर, गाटा नंबर, क्षेत्रफल और भूमि की प्रकृति दर्ज होती है।
upbhulekh.gov.in पर खाता खतौनी कैसे देखें?
- upbhulekh.gov.in वेबसाइट खोलें
- "खतौनी (अधिकार अभिलेख) की नकल देखें" विकल्प पर क्लिक करें
- कैप्चा कोड भरकर "Submit" करें
- अपना जनपद (जिला) चुनें
- तहसील और गांव चुनें
- खाता संख्या, खातेदार के नाम या गाटा नंबर से खोजें
- स्क्रीन पर खतौनी की पूरी जानकारी दिखेगी
खतौनी में क्या-क्या जानकारी होती है?
- खाता संख्या (Khata Number)
- खातेदार का नाम और पिता/पति का नाम
- गाटा संख्या (Gata/Survey Number)
- रकबा — क्षेत्रफल हेक्टेयर/बीघा में
- भूमि का प्रकार (कृषि / आवासीय / वन / ऊसर आदि)
- सह-खातेदार (co-owners) की जानकारी
- बकाया लगान की स्थिति
डिजिटल खतौनी की कानूनी स्थिति
upbhulekh.gov.in पर उपलब्ध खतौनी केवल सूचनार्थ है। बैंक लोन, रजिस्ट्री, कोर्ट केस या किसी अन्य कानूनी कार्य के लिए तहसील कार्यालय से प्रमाणित प्रति (Certified Copy) लेना अनिवार्य है।
⚠ ऑनलाइन खतौनी केवल संदर्भ के लिए है। न्यायालय, बैंक, या किसी भी सरकारी कार्यालय में तहसील से जारी प्रमाणित नकल ही मान्य होती है।
प्रमाणित खतौनी की नकल कैसे प्राप्त करें?
- अपने जिले के तहसील कार्यालय जाएं
- लेखपाल या तहसीलदार कार्यालय में आवेदन दें
- खाता नंबर, गाटा नंबर और गांव की जानकारी दें
- निर्धारित शुल्क (₹10-20 प्रति नकल) जमा करें
- 3-7 कार्य दिवसों में प्रमाणित नकल मिलेगी
💡 UP सरकार के e-District पोर्टल (edistrict.up.gov.in) से भी ऑनलाइन प्रमाणित खतौनी नकल के लिए आवेदन किया जा सकता है।