मूल निवास प्रमाण पत्र गाइड
UP ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनवाएं 2025। दस्तावेज, फीस, समय सीमा और उपयोग की पूरी जानकारी।
मूल निवास प्रमाण पत्र क्या है?
मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण पत्र यह प्रमाणित करता है कि आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी है। यह तहसीलदार/SDM द्वारा जारी किया जाता है और राज्य सरकार की नौकरियों, राज्य कोटे की शिक्षा सीटों, छात्रवृत्तियों तथा कई सरकारी आवास/भूमि योजनाओं में पात्रता सिद्ध करने के लिए आवश्यक होता है।
मूल निवास प्रमाण पत्र कब जरूरी है?
राज्य सरकार की नौकरी हेतु आवेदन
राज्य कोटे से कॉलेज/तकनीकी संस्थान में प्रवेश
राज्य छात्रवृत्ति योजनाएं
आवास विकास परिषद योजना / भूमि आवंटन
जाति प्रमाण पत्र बनवाने हेतु पूर्व-आवश्यकता
अन्य पहचान दस्तावेजों में सहायक प्रमाण के रूप में
आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड
राशन कार्ड / वोटर आईडी (निवास प्रमाण)
जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल प्रमाण पत्र (UP में जन्म/शिक्षा दर्शाने हेतु)
पासपोर्ट साइज फोटो (2)
स्व-घोषणा पत्र / शपथ पत्र
निरंतर निवास अवधि का प्रमाण (बिजली बिल / संपत्ति दस्तावेज आदि)
सक्रिय मोबाइल नंबर (OTP सत्यापन हेतु)
मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं — 7 चरण
Step 1
ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाएं
edistrict.up.gov.in खोलें और मोबाइल नंबर व ईमेल से रजिस्टर करें, या पहले से खाता है तो लॉगिन करें।
Step 2
"मूल निवास प्रमाण पत्र" सेवा चुनें
राजस्व विभाग की सेवा सूची में से "मूल निवास प्रमाण पत्र" (Domicile Certificate) चुनें।
Step 3
आवेदन फॉर्म भरें
व्यक्तिगत विवरण, वर्तमान व स्थायी पता, निवास अवधि और प्रमाण पत्र का उद्देश्य भरें।
Step 4
दस्तावेज अपलोड करें
आधार, निवास प्रमाण, जन्म/शिक्षा प्रमाण और शपथ पत्र स्कैन कर PDF/JPG में अपलोड करें।
Step 5
शुल्क भुगतान करें
ऑनलाइन पोर्टल पर न्यूनतम आवेदन शुल्क का भुगतान करें और रसीद सुरक्षित रखें।
Step 6
लेखपाल द्वारा निवास सत्यापन
लेखपाल/राजस्व निरीक्षक द्वारा स्थानीय जांच कर निवास की पुष्टि की जाती है — इसमें अधिक समय लग सकता है।
Step 7
प्रमाण पत्र डाउनलोड करें
तहसीलदार/SDM के अनुमोदन के बाद प्रमाण पत्र edistrict.up.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
सामान्य समयसीमा
Day 1
ऑनलाइन आवेदन
Day 7-20
लेखपाल स्थलीय जांच
Day 20-30
तहसीलदार/SDM अनुमोदन
Day 30
प्रमाण पत्र जारी
* स्थलीय सत्यापन की वजह से मूल निवास प्रमाण पत्र में आय प्रमाण पत्र से अधिक समय लग सकता है। निरंतर निवास अवधि की न्यूनतम आवश्यकता के लिए संबंधित तहसील से पुष्टि करें।
मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आधिकारिक पोर्टल
नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) / लोकवाणी केंद्र से भी सहायता सहित आवेदन किया जा सकता है।
यह गाइड सूचनात्मक है। नियम, दस्तावेज सूची, न्यूनतम निवास अवधि और शुल्क समय-समय पर बदल सकते हैं। कृपया आवेदन से पहले edistrict.up.gov.in या नजदीकी तहसील से पुष्टि करें। Bhoovik एक स्वतंत्र सूचना पोर्टल है और सरकार से संबद्ध नहीं है।